अल्मोड़ा….हत्या के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास 50 हजार का अर्थदंड

अल्मोड़ा- अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द नाथ त्रिपाठी की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त दुर्गा राम पुत्र गुसाई राम निवासी ग्राम रणखीला गोविन्दपुर तहसील व ज अल्मोड़ा को धारा-326ए ताहि० के तहत 10 वर्ष का कारावास व 50,000/- (पचास हजार रु० ) का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी भुवन राम पुत्र शेर राम निवासी रणखीला पटवारी क्षेत्र गोविन्दपुर तहसील व जिला अल्मोड़ा में राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुर तहसील व जिला अल्मोडा को एक तहरीर दी जिसमें वादी ने बताया कि दिनांक 25-जनवरी-2020 को सिद्धेश्वर मंदिर में अपने घोड़े से दुलन कर रहे थे, तो दिन में वादी मुकदमा का बेटा प्रमोद कुमार पीड़ित अपने पिता को खाना देने हेतु सिद्धेश्वर मंदिर में लगभग 2 बजे गया था सांय 4 बजे वादी मुकदमा छुट्टी कर अपने सामान लेने हेतु गोविन्दपुर चला गया था और उसके द्वारा अपने पुत्र प्रमोद कुमार जो मामले में पीडित है से बोला कि मैं दुकान में सामान लेने जा रहा हूँ और आप घोड़े / खच्चरों को घर को ले जाओ।

जब वादी मुकदमा का लड़का घोड़ों खच्चरों को लेकर अभियुक्त दुर्गा राम के घर के नीचे पहुंचा तो अभियुक्त दुर्गा राम बादी मुकदमा के पुत्र प्रमोद कुमार पीड़ित को गाली गलौज करते हुए रास्ते में आया और उसके हाथ में एक काँच की शीशों थी से कुछ तरल पदार्थ मेरे उपर फेंका जिससे उसके गर्दन, पीठ व जांघ पर गिरा तो उससे जलन सी महसूस होने लगी और यह चिल्लाया और रोने लगा जिसकी सूचना उसके द्वारा अपने पिता को दी। जिसको गाँव वालों की मदद से रानीखेत अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसका इलाज चला। पीड़िता के ज्यादा जलने के कारण उसे डॉक्टरों द्वारा सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी जिला नैनीताल को रेफर किया गया जहाँ पर उसका इलाज चला।

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वादी मुकदमा के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र तथा विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला इस मामले में अभियोजन की ओर से (11) गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराये गये तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैडा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नेल्याल द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

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अपर सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा द्वारा पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त दुर्गा राम पुत्र गुसाई राम निवासी ग्राम रणरखीला गोबिन्दपुर तहसील व जिला अल्मोड़ा को धारा-326ए ताहि० के तहत 10 वर्ष का कारावास व 50,000/ ( पचास हजार रू०) का अर्थदण्ड से दंडित किया गया हैं। साथ ही अपर सत्र न्यायाधीश , अल्मोड़ा ने यह भी आदेश पारित किया है कि अभियुक्त द्वारा अधिरोपित जुर्माने की धनराशि 50.000/ स0 में 40,000 / रू० पीड़ित को उन्हें बतौर प्रतिकर दिलाया जाना न्यावाचित होगा।

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