सोलन ब्रेकिंग: पूर्व ग्राम राजस्व अधिकारी व कानूनगो समेत तीन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

सोलन। सोलन तहसील में पूर्व में कार्यरत ग्राम राजस्व अधिकारी व कानूनगो समेत चार लोगों के खिलाफ सोलन के सदर थाने में धोखाधड़ी करके किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर किसी अन्य को सह स्वामी दिखाकर एनएचआई से मिलने वाला मुआवजा डकारने का आरोप लगा है। चंबघाट के बेर गांव निवासी दो बुजुर्ग भाईयों की शिकायत पर अदालत के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है।


पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेर गांव निवासी 76 व 74 वर्षीय दो बुजुर्ग भाइयों राम स्वरूप और महेंद्र शर्मा के साथ गांव के ही गणेश दत्त को भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। राम स्वरूप व मोहिंद्र शर्मा निचली कोर्ट में केस हारे तो उन्होंने मामले की अपील जिला न्यायाधीश सोलन के सामने की। वहां से इस प्रकरण को सुनवाई के लिए अतिरिक्त जिला जज की अदालत में पेश किया गया। जहां से निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए दोनों भाइयों के पक्ष में निर्णय दिया गया।


इसके बाद प्रतिपक्ष ने अदालत के इस निर्णय के खिलाफ किसी उच्च अदालत में अपील नहीं की। यानी अदालत का यह फैसला शब्दश: लागू किया जाना अनिवार्य हो गया था।

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लेकिन अदालती फैसला आने के पूरे आठ साल बाद राम स्वरूप और मोहिंद्र शर्मा को पता चला कि उनकी जमीन में तो गणेश दत भी सह स्वामी के रूप में अधिकार रखता है। कार्यालय में पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि गणेदत्त का नाम ते उकी जमीन में सह स्वामी के रूप में दर्ज किया जा चुका है।

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दोनों भाईयों को यह जानकारी हैरानी हुई कि अदालत के आदेश के बावजूद बिना उन्हें किसी प्रकार की सूचना दिए राजस्व अधिकारियों ने यह कार्रवाई कैसे कर दी। पता चला कि इन्ही दस्तावेजों के आधार पर गणेश दत्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत आने वाली उनकी जमीन का लगभग चालीस लाख रुपये का मुआवजा भी ले लिया है।

इस पर दोनों भाई एक बार फिर से अदालत की शरण में पहुंचे और अब इस मामले में अदालत ने पुलिस को गणेश दत्त, तत्कालीन ग्राम राजस्व अधिकारी महेश्वर दत्त शर्मा और कानूनगो सुधीर ठाकुर के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए। आज सुबह पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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