नैनीताल…हाईकोर्ट से : पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कल भी होगी
नैनीताल। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश विधायक व शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैसे निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगो को बांटने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखेगी।
सितारगंज…हादसा : डंपर से कुचलकर स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत, औदली के पास हुआ हादसा
कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा चुनाव याचिका में लगाई गई आपत्तियों को याचिकाकर्ता ने दुरुस्त कर लिया है। पिछली तिथि को कोर्ट ने इन आपत्तियों को दूर करने के लिए याचिकाकर्ता को 24 घंटे का समय दिया था। मामले में ऋषिकेश निवासी कनक धनई ने चुनाव याचिका दायर की है।
हल्द्वानी…सफलता : व्यापारी की आखों में मिर्च पाउडर फेंककर लूटने का प्रयास करने वाला शातिर गिरफ्तार
इसमें कहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब पांच करोड़ रुपये निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा है, जिसकी स्वीकृति विधानसभा सचिव द्वारा दी गई है।
ये डिमांड ड्राफ्ट 4 हजार 975 रुपये के बनाए गए हैं, जिनमें 3 व 9 फरवरी की तिथि डाली गई है। ये डिमांड ड्राफ्ट उनके द्वारा सबूतों के तौर पर अपनी याचिका में लगाए गए हैं। इस मामले की जांच की जाए और जांच सही पाए जाने पर उनके चुनाव प्रमाणपत्र को निरस्त किया जाए।
उत्तराखंड…लो करलो बात: एचआईवी संक्रमित विधवा ने नाबालिग भतीजे से बनाए शारीरिक संबंध, हो गई एफआईआर
याचिकाकर्ता ने अपनी चुनाव याचिका में राज्य सरकार, चुनाव आयोग भारत सरकार, राज्य चुनाव आयोग, स्पीकर विधानसभा भवन देहरादून, जिलाधिकारी देहरादून, एसडीएम ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी व प्रेमचंद अग्रवाल को पक्षकार बनाया है।