नैनीताल ब्रेकिंग : हाईकोर्ट ने किया आईसीयू बेड की कमी और टीकाकरण, आरटीपीसीआर, प्लाज्मा बैंक के प्रबंधन पर सरकार से जवाब तलब

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी और टीकाकरण, आरटीपीसीआर, प्लाज्मा बैंक के उचित प्रबंधन के लिए सरकार से जवाब तलब किया है। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की सुनवाई अब 20 मई की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी दीपक बल्यूटिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी में ऑक्सीजन व आईसीयू बेड की भारी कमी है, जबकि संपूर्ण कुमाऊं में कोविड के गंभीर मरीजों का इलाज हल्द्वानी में ही हो रहा है।
इससे हल्द्वानी के अस्पतालों में अत्यधिक दबाव है और व्यवस्थाओं की कमी है। याचिकाकर्ता की ओर से आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए उचित योजना बनाने, हल्द्वानी में बढ़ते दबाव व प्लाज्मा की जरूरत को देखते हुए प्लाज्मा बैंक बनाने की प्रार्थना की गई। याचिका में कहा गया कि सरकार ने टीकाकरण अभियान के कुशल प्रबंधन के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं।
प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए बैठने की उचित व्यवस्था तक नहीं है और टीकाकरण के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है। इससे संक्रमण का खतरा है। टीकाकरण के लिए एक दिन में 150 से 200 व्यक्ति अस्पताल में बुलाए जाते हैं। आम जनमानस को पहले तो 250 रुपये की पर्ची के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इसके बाद रजिस्टर में उनकी लिस्ट बनाई जाती है। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए सरकारी व गैर सरकारी स्कूल जो बंद पडे़ हैं उनमें कोविड टीकाकरण किया जाए।

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