नई एसओपी जारी : विदेश जाना है तो 28 दिन के बाद लगवाएं कोविशील्ड का टीका, भारत में ही रहने वालों के लिए 12 से16 हफ्ते का ही नियम
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को विदेश जाने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नए एसओपी के तहत विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स 28 दिन के बाद कभी भी कोवीशील्ड की दूसरी डोज ले सकेंगे। इससे पहले यह नियम 84 दिन यानी (12- 16 हफ्ते) का था। देश में रहने वाले लोगों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।
केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक, विदेश यात्रा के लिए सिर्फ कोवीशील्ड वैक्सीन लेने वालों को ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर का जिक्र अनिवार्य होगा। ये सुविधा 18 साल से ऊपर के उन लोगों के लिए जो 31 अगस्त तक विदेश यात्रा करना चाहते हैं। विदेश यात्रा करने वालों को लेकर जल्द ही ये विशेष व्यवस्था CoWIN प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगी।
इससे विदेश में रह कर पढज्ञई करने वााले छात्र, विदेशों में नौकरी के लिए जाने वाले प्रोफेशनल्स,
अंतर्राष्ट्रीय ओलिंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीट, खिलाड़ी और साथ जाने वाले स्टाफ आदि को लाभ होगा।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक जिले में कोवीशील्ड की दूसरी डोज देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करें। ये अधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या पहली खुराक की तारीख के बाद 28 दिनों की अवधि समाप्त हो गई है। साथ ही ये अधिकारी दस्तावेजों के आधार पर संबंधित लोगों की यात्रा के उद्देश्य की वास्तविकता भी जांचेंगे।