अल्मोड़ा— बीरशिवा स्कूल में आयोजित जागरूकता शिविर में छात्र-छात्राओं व अध्यापक-अध्यापिकाओं को दी गई कानूनी जानकारी

अल्मोड़ा – उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन तथा जनपद न्यायधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आज बीरशिवा सीनियर सेकण्डरी स्कूल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शचि शर्मा द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं व अध्यापक-अध्यापिकाओं को नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों, संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी दी गयी व लैंगिक समानता, पूर्ण और समान प्रतिनिधित्व और सभी स्तरों पर भागीदारी और सभी महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण की जानकारी दी।

शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को नशीली दवाओं के दुरूपयोग और नशीली दवाओं के खतरे से पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाए योजना 2015 एवं सामाजिक, मानसिक और शारीरिक संकट पैदा करने वाली नशीली पदार्थों के दुष्प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके तहत बनाए गये नियमों के विषय में, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016, उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य गैर-बायोडिग्रेडबल कचरा (निटान के उपयोग का विनियमन) अधिनियम 2013 और अधिसूचना दिनॉंक 16 फरवरी, 2021 के सम्बन्ध में जागरूक किया गया व दिनॉंक 18 जून, 2023 को सुबह 08ः00 बजे से 12ः00 बजे तक श्रमदान कर स्वच्छता अभियान सफल बनाने हेतु जागरूक किया गया।

उन्होंने शिविर में उपस्थित व्यक्तियों को अपने आसपास स्वच्छता अभियान चलाने हेतु स्वच्छता शपथ दिलायी तथा साफ-सफाई के महत्व के विषय में भी जागरूक किया। उन्होंने शिविर में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैविक अजैविक कूड़े के सम्बन्ध में बताया तथा नदी-नौलों व अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों को साफ रखने का अपने स्तर से प्रयास करने का अनुरोध किया। शिविर में उनके द्वारा छात्र-छात्राओं व उपस्थित अध्यापक-अध्यापिकाओं से वार्ता की तथा उनसे समस्याओं के बारे में पूछा व प्राधिकरण से प्राप्त हो सकने वाली सहायताओं के बारे में भी बताया। इस शिविर में बीरशिवा स्कूल की प्रधानाचार्य, अध्यापक-अध्यापिकाएं,पराविधिक कार्यकर्ता एवं समस्त स्टॉफ मौजूद थे।

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