ब्रेकिंग न्यूज : अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं, एक अप्रैल तक रहना होगा ईडी रिमांड हिरासत में
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने आज उनकी ईडी हिरासत अवधि बढ़ाते हुए एक अप्रैल तक कर दी है।
केजरीवाल को दिल्ली आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने रिमांड मांगते हुए कहा कि मोबाइल फोन से डेटा निकाला गया है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल के परिसर में तलाशी के दौरान जब्त किए गए अन्य चार डिजिटल उपकरणों का डेटा अभी तक नहीं निकाला जा सका है।
अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता के कोर्ट के सामने केजरीवाल की बात रखने की इजाजत मांगी। ईडी ने कहा कि हमने उन्हें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वह सीएम हैं बल्कि हमारे पास साक्ष्य है।
गिरफ्तार व्यक्ति ने अपने वकीलों से परामर्श करने के बाद पासवर्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करने के लिए समय मांगा है।