ब्रेकिंग उत्तराखंड : सरकारी कार्यालयों में समूह ‘ग’ व ‘घ’ के कर्मचारियों की आधी उपस्थिति के आदेश जारी
देहरादून। प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में समूह ग व समूह घ के कार्मिकों की पचास फीसदी उपस्थिती की व्यवस्था लागू करने के अदेश जारी किए है।मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने समस्त जिलाधिकारियों को लिखे गए पत्र में कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे। यह व्यवस्था अत्यावश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगी।
इसके अलावा गर्भवती महिलाओं या जिन महिलाओं के बच्चे दस वर्ष से कम आयु के हों उन्हें अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्यालय बुलाया जाने के निर्देश दिए गए है। ऐसे ही 55 साल से अधिक उम्र के कार्मिकों या गंभीर बीमारी से ग्रस्त कार्मिकों को भी अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा कार्यालय नहीं बुलाया जा सकेगा। नेत्रहीन अथवा दिव्यांग कार्मिकों पर भी यही नियम लागू होगा। शर्त यह है कि वे आवश्यक सेवाओं से न जुड़े हों। शासकीयहित में किसी भी कार्मिक को आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय में बुलाया जा सकता है। निर्देश में कहा गया है कि जहां तक संभव हो अधिकारी बैठकें वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निपटाएं। यदि यह संभव न हो तो बैठकों की अवधि कम से कम रखी जाए।