कल अल्मोड़ा में होने वाली परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मी0 की परिधि में रहेगी धारा 144 लागू
अल्मोड़ा- परगना मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा जयवर्धन शर्मा ने बताया कि दिनॉक 03 सितम्बर, 2023 को प्रातः 09ः00 बजे से सांय 05ः00 बजे तक सीडीएस परीक्षा, एनडीए और एनए परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कालेज, राजा आनन्द सिंह राजकीय बालिका इण्टर कालेज, रैमेजे इण्टर कालेज, अल्मोड़ा इण्टर कालेज, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अपर कैम्पस, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय मिडिल कैम्पस, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय लोअर कैम्पस, आर्य कन्या इण्टर कालेज, विवेकानन्द इण्टर कालेज, विवेकानन्द बालिका इण्टर कालेज, एडमस इण्टर कालेज में शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्ष केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा। किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पी0एस0सी0 पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्रों पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्धित नहीं है। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें। यह आदेश नियत परीक्षा तिथि 03 सितम्बर, 2023 को परीक्षा प्रारम्भ हाने से परीक्षा समाप्त होने तक लागू रहेगा बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय।