पौड़ी में युवती पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने वाले को कोर्ट ने ठहराया दोषी

पौड़ी। पौड़ी की एक युवती पर पेट्रोल डालकर छिड़ककर जिंदा आग के हवाले करने वाले आरोपी को कोर्ट ने हत्या को दोषी पाया गया है।

सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने सजा सुनाने के लिए 3 अगस्त की तिथि नियत की है।

पौड़ी में कल्जीखाल ब्लाक के एक गांव की एक बीएससी द्वितीय की छात्रा बीते 16 दिसंबर 2018 को पौड़ी के बीजीआर परिसर से प्रयोगात्मक परीक्षा देकर स्कूटी से घर लौट रही थी। जहां रास्ते में गहड़ गांव के आरोपी मनोज सिंह उर्फ बंटी उसका पीछा करने लगा था।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी न्यूज : स्कूटियों की टक्कर में घायल बालक ने तोड़ा दम

बारिश का कहर : हिमाचल में 50 लापता, 4 शव बरामद, यहां का बस स्टैंड बहा , सीएम समेज पहुंचे

कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर कच्चे रास्ते में उसने छात्रा को रोककर उससे जबरदस्ती की। छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया था। यह वीभत्स घटना पौड़ी सहित पूरे प्रदेश व देश में आग की तरह फैल गई थी।

युवती को पहले जिला अस्पताल पौड़ी में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। यहां से डाक्टरों ने उसे बेस अस्पताल श्रीनगर और वहां से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था। यहां से भी उसे सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर किया था। जहां उपचार के दौरान नेहा ने दम तोड़ दिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *