बागेश्वर… #ब्रेकिंग : दीवार पर पटक कर ग्रामीण की हत्या करने वाले को अदालत ने सुनाई दस साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी, निचली अदालत ने सात महीने में ही किया फैसला
बागेश्वर। अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने आज हत्या के एक मामले में
दोष सिद्ध पाए जाने पर कपकोट के रीमा क्षेत्र के ठाडाईजर गांव निवासी एक युवक को दस साल के कठोर कारावास व दस हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी अनिल कुमार पुत्र शंकर राम निवासी ठाडाईजर रीमा थाना कपकोट बागेश्वर को आईपीसी की धारा 304 के तहत सजा सुनाई गई है।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जीबी उपाध्याय ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 30 अप्रैल 2021 बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के रीमा पुलिस चौकी क्षेत्र के ठाडाईजर गांव निवासी अनिल कुमार वीरेंद्र प्रसाद को उसी के घर की दीवार पर धक्का दे दिया गया था। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी।
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जिस वक्त यह अनिल ने वीरेंद्र के साथ मारपीट की उस वक्त वीरेंद्र की पत्नी कमला देवी अपने मकान की छत पर थी और उसने पूरा घटनाक्रम अपनी आखों से देखा था। बाद में कमला देवी ने ही इस घटना की नामजद रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई थी।
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अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक की पत्नी कमला देवी सहित कुल 7 गवाह प्रस्तुत किए गए। गवाहों के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अनिल को दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में दंडित करते हुए।
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दस साल के कठोर कारावास की सजा और दस हजार रूपये के जुर्मने की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पैरवी शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जीबी उपाध्याय व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला ने की।