काम की बात : इस बार 16, 18 और 21 को सुबह 8 से शाम पांच बजे तक खुलेंगे बाजार, दूध दही, ब्रेड, फूल और सब्जियों की दुकानें हर रोज 8 से 5 खुलेगी
हल्द्वानी। कोविड कर्फ्यू एक हफ्ता बढ़ा दिया गया है। लेकिन जिन लोगों ने एसओपी को नहीं पढ़ा है वे इस बार भ्रमित हैं कि वे कौन से तीन दिन है जिनमें संपूर्ण बाजार सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुला रहेगा। ऐसे ही बहुत से कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए हम लाए हैं इस चरण के कोविड कर्फ्यू के बारे में जानकारियां।
इस बार बाजार की सभी दुकानें 16, 18 व 21 जून के खुली रहेंगी। समय वही होगा सुबह आठ से शाम पांच बजे तक। लेकिन शापिंग मॉल, सिनेमा घर, जिम, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर,स्वीमिंग पूल, खेल मैदान स्टेडियम, मनोरंजन पार्क आडिटोरियम और बार इस छूट में शामिल नहीं है। उनके लिए प्रबंधकों को अगले आदेशों का इंतजार करना पड़ेगा।
इसके अलावा सब्जियों की दुकानें, दूध, दही, ब्रेड, की दुकानें, मिठाईयों की दुकानेें व फूलों की दुकानें हर रोज सुबह आठ से पांच खुलेंगी। आम जनता फल व सब्जियों की सीधाी खरीददारी के लिए मंडी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस बार एसओपी में पूर्व की भांति मांस—मच्छी की दुकानों का जिक्र नहीं है। पिछले कर्फ्यू में यह दुकानें भी निर्धारित समय के लिए खोली गई थीं।
राजस्व न्यायालय भी अब खोल दिए गए हैं। लेकिन इनमें एक दिन में अधिक से अधिक 20 मामलों की सुनवाई ही की जा सकेगी।
बैंक, सहकारी समितियां व इंश्योरेंस कंपनियों के कार्यालय अब अपने वर्किंग आवर्स में काम कर सकेंगे। पहले वे दो बजे बंद हो रहे थे।
होटल, रेस्तरां और ढाबों को रसोई के संचालन की इजाजत तो होगी लेकिन वे अपने परिसर में बिठाकर ग्राहकों को भोजन नहीं करा सकेंगे। रसोई से होम डिलीवरी की सुविधा वे दे सकते हैं। वे पैक वाहन चालकों व सवारियों को रास्ते में खाने के लिए खाद्य पदार्थ बेच सकते हैं। इसके अलावा छोटे खाद्य व फल व सब्जी विक्रेताओं को होम डिलीवरी की इजाजत होगी।
आहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के चालकों को 72 घंटे पूर्व की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के साथ राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी।
इस हफ्ते सरकार ने विक्रम व आटो आदि सार्वजनिक संसाधनों को संचालन की इजाजत दे दी है। बाहरी राज्यों से आने वाले आम्र्ड फोर्सेज, अधिकारी व सरकारी कर्मचारियों को कोविड निगेटिव रिपोट्र की आवश्यकता तो नहीं होगी लेकिन उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य कराना होगा।
देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधमसिंह नगर व नैनीताल से पहाड़ी जनपदों में हाने वाले लोगों को
अधिकतम 72 घंटे पूर्व की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर चलना होगा।
इसके अतिरिक्त विवाह समारोहों में भी पचास लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन उन्हें अधिकतम 72 घंटे पूर्व का कोरोना निगेटिव प्रमाणपत्र दिखाना होगा। शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ा कर 50 कर दी गई है। उन्हें कोविड निगेटिव के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।