उत्तराखंड…#कोविड प्रतिबंध : सरकार ने कोविड कर्फ्यू की जगह लॉन्च किया कोविड प्रतिबंध, कल सुबह से एक महीने तक पढ़िये क्या हैं नए नियम

देहरादून। प्रदेश सरकार ने अब कोविड कर्फ्यू के स्थान पर कोविड प्रतिबंध लॉन्च किया है।कल यानी 19 अक्टूबर से 20 नवंबर तक जारी रहने वाला यह कोविड-19 कई दिशा निर्देशों को साथ लेकर लांच किया गया है।वे सभी पुराने ही हैं।

इसके लिए मुख्य सचिव डा. सुखबीर सिंह संधु ने इसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। राज्य में कोविड-19 प्रतिबंध 19 अक्टूबर यानी कल सुबह 6 बजे से 20 नवंबर कि सुबह 6 बजे यानी एक माह के लिए तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कोविड-19 का वैक्सीनेशन कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में कमी को देखते हुए कोविड-19 प्रतिबंध की अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल पर क्षमता के 50% लोगों को कोविड प्रोटो कॉल का पालन करते हुए समारोह शामिल होने की अनुमति होगी।

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विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार ही विद्यालयों का संचालन होगा। राज्य के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी शैक्षिक संस्थान संबंधित विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार संचालित किए जाएंगे।

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राज्य के समस्त संस्थान प्रशिक्षुओं को कोविड-19 पालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इन संस्थानों में ऑनलाइन डिस्टेंस कक्षाएं यथावत जारी रहेगी।

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समस्त सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भीड़भाड़ जुटाने वाले दूसरे आयोजन कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50% के साथ कोविड-19 काल का अनुपालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे। राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों की संख्या निर्धारित करने की छूट होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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कोविड-19 की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत उन वैक्सीनेटेड व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन व बॉर्डर चेक पोस्ट पर वेक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन सभी व्यक्तियों को rt-pcr ट्रूनेट आदि टेस्ट रिपोर्ट दिखाने में छूट प्रदान की जाएगी । परंतु उन व्यक्तियों द्वारा राज्य के प्रवेश के उपरांत कोविड के लेकर केंद्र व राज्य सरकार की s.o.p. का पालन करना अनिवार्य होगा।

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बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। चार धाम यात्रा का संचालन में एसओपी का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। जो श्रद्धालु चार धाम मंदिरों में दर्शन की इच्छा रखते हैं उन श्रद्धालुओं को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के दौरान जनरेट होने वाले ईपास के द्वारा ही उत्तराखंड राज्य के श्रद्धालुओं राज्य में श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। उत्तराखंड राज्य के निवासियों को चार धाम दर्शन के लिए स्मार्ट सिटी के आधिकारिक वेब पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

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सभी तीर्थ यात्रियों को कोविड-19 इनके दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत प्रमाण पत्र एवं सिटी स्मार्ट सिटी के अधिकारिक वेबसाइट में पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही चार धाम यात्रा की अनुमति होगी। ऐसे यात्री जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की कोई दोज नहीं लगाई है या फिर एक डोज लगाई है उन्हें rt-pcr की 72 घंटे पूर्व की रिपोर्ट पेश करनी होगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पत्रकार कहां हो वापस लौट रहे प्रवासियों द्वारा संक्रमण के रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत व प्रधान के निगरानी में आवश्यकतानुसार गांव में स्थापित क्वारेंटीन सेंटर में अनिवार्य रूप से 7 दिन आइसोलेशन में बिताने होंगे।

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आइसोलेशन के पूर्ण होने के बाद यदि उनमें कोरोना लक्षण नहीं पाए गए तो उन्हें घर भेजा जाएगा। इस दौरान पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था व बिस्तर आदि पर आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को राज्य वित्त आयोग से प्राप्त निधि से वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से ग्राम प्रधान को यह व्यय प्रदान कर सकते हैं।

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इसके अलावा समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान यानी बाजार व्यापार मंडल द्वारा पूर्व से निर्धारित साप्ताहिक बंदी के दिवस को छोड़कर अन्य दिवसों में खुले रहेंगे। राज्य के समस्त जिम शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल स्पा सलून स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम आदि वाइन से संबंधित समस्त गतिविधियां एसओपी का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।

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राज्य के खेल संस्थान स्टेडियम खेल मैदान भी 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेरियां, मिठाई की दुकानें व फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी। राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर वर्तमान में भीड़ का आकलन करते हुए उसके नियंत्रण हेतु पर्यटक स्थलों की छमता वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत पर्यटकों को वीकेंड पर भ्रमण व आवागमन की अनुमति दी जा सकती है।

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यदि यह प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है तो जिला अधिकारी अपने स्तर पर पर्यटक स्थलों पर भी प्रतिबंध लागू कर सकेंगे। होटल रेस्टहाउस व ढाबों को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा, जिम का उपयोग कोविड प्रोटोकाल के अनुसार 50% क्षमता के साथ किया जाएगा। राज्य के अंदर व बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को राज्य परिवहन निगम द्वारा जारी सूची के अनुसार आने जाने आने-जाने की इजाजत होगी।

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विक्रम व ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन के साधन पूर्व की भांति चलेंगे। जिला प्रशासन ने निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में एसओपी का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। औद्योगिक इकाई के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित अवगत कराएंगे।

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