हल्द्वानी…लोजी : अब बिना मास्क के पास गए या सार्वजनिक स्थान पर थूका तो 500 से 1000 के बीच ठुकेगा जुर्माना, नैनीताल डीएम ने जारी किए आदेश

हल्द्वानी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून के बाद अब नैनीताल जिले के डीएम ने भी मास्क अनिवार्य कर दियाहै। उन्होंने जारी किए गए आदेश में कहा है कि बिना मास्क के घूमते पाए लोगों से पुलिस 500 से 1000 के बीच जुर्माना वसूल सकती है।


आज आदेश जारी करते हुए नैनताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों एवं घर के बाहर मास्क, गमछा, रुमाल, दुपट्टा, स्कार्फ पहनना अनिवार्य कर दिया है।

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साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 संशोधन नियमावली 2019 व्यवस्थाओं के अनुरूप 500 से 1000 तक जुर्माने का प्रावधान किया है।

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उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट धीरज सिंह गर्ब्याल ने जिले भर के उप जिलाधिकारियों को निर्देश प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए है।

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