ब्रेकिंग उत्तराखंड : चार साल से बड़े बच्चे को लेकर पत्नी के साथ दोपहिया वाहन पर जा रहे हैं तो कटेगा एक हजार का चालान, बिना हेलमेट के बच्चा भी नहीं जा सकता पापा या मम्मी के साथ
देहरादून। यदि आपको भी पत्नी व बच्चों को अपने दोपहिया में बिठाकर घूमने का शोक है तो सावधान हो जाएं। क्योकिं नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल का बच्चा भी अब पूर्ण सवारी में गिना जाएगा। यानी पत्नी के साथ यदि आपके साथ् बाईक या स्कूटी में आपका चार साल का बच्चा भी बैठा है तो यातायात पुलिस आपका एक हजार रुपये का चालान काट सकती है। यहीं नहीं अगर आप चार साल से बड़े बच्चे को साथ लेकर चल रहे हैं और उसने हमलमेट नहीं लगा रखा है तो भी आपको एक हजार रुपये का चालान भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। मोटरसाइकिल या स्कूटर की सवारी को लेकर मंत्रालय और परिवहन विभाग काफी गंभीर है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर बच्चे और पत्नी को बैठाकर कहीं जा रहे हैं और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए के अनुसार, आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है।
इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ दो लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर जा रहे हैं तो भी चालान कट सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को हेलमेट नहीं पहना रखा है तो 1000 रुपये का चालान कट सकता है।नवीन मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के तहत, अगर कार चलाते समय आपको ट्रैफिक पुलिस रोक कर ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है। आप डीएल नहीं दिखा पाते तो 5000 रुपये का जुर्माना और तीन माह की जेल हो सकती है।