हल्द्वानी ब्रेकिंग : नैनीताल के जिलाधिकारी ने जारी किया सातवें चरण के कोविड कर्फ्यू का आदेश, पढ़ें क्या खुलेगा और क्या रहेगा प्रतिबंधित

नैनीताल। नैनीताला के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में सातवें चरण का कोविड कर्फ्यू 22 जून से 29 जून प्रातः 06 बजे तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने जनपद में कोविड कर्फ्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन करने के निर्देश दिये।

हल्द्वानी न्यूज : सांसद भट्ट पहुंचे हल्द्वानी के वैक्सीनेशन केंद्रों पर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का बढ़ाया हौसला

गर्ब्याल ने बताया कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सप्ताह में पाॅच दिन 22 जून से 25 जून एंव 28 जून (मंगलवार,बुधवार, ब्रहस्पतिवार, शुक्रवार व सोमवार) को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खुले रहेंगे। परन्तु 26 व 27 जून (शनिवार व रविवार) को बाजार बन्द रहेंगे। सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिंम, खेल संस्थान, स्टेडियम, स्वींग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आडोटोरियम, बार आदि अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेंगे। विक्रम, आटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति होगी। समस्त सब्जी,दूध, मिठाई एवं फूलों की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक नियमित खुलेगी। होटल, रेस्टरां, भोजनालयों और ढाबों केवल 50 प्रतिशित डाईनिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की टेक-वे, होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां,भोजनालय, ढाबें रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक बन्द रहेंगे। होटलों में स्थित मीटिंग हाॅल का उपयोग कोविड गाइडलाईन का अनुपालन करने के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी न्यूज : स्कूटियों की टक्कर में घायल बालक ने तोड़ा दम

मोटाहल्दू न्यूज : टीका लगाने को लग गया स्कूल में मेला, वेक्सीन लगे न लगे कोरोना लेकर घर जरूर लौटेंगे


गर्ब्याल ने बताया कि पेट्रोल,डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर ,अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है मानको का पालन करना होगा। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग की 72 घटें आरटीपीसीआर, ट्रूनेट,आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। साथ ही शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित होगे। बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 72 घटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट,आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी वैब पोर्टल में पंजीयन कराना होगा। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि में अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टरों में पूरी करनी होगी।

देहरादून न्यूज : सीएम तीरथ रावत ने योग दिवस पर किया साथियों संग योगाभ्यास, देखें कार्यक्रम के दृश्य

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड मौसम : हो जाएं तैयार! आने वाले दिनों में रास्ता रोकेगा कोहरा


गर्ब्याल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू दौरान जनपद में समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। आनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। एमबीबीएस (4th & 5th year) बीडीएस (4th year) नर्सिंग की 3rd year की कक्षाएं संचालित होगी। राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति सम्बन्धित विभागों द्वारा केस टू केस के आधार ली जायेगी।

टनकपुर ब्रेकिंग : पकड़ा गया ड्रीम इलेवन के नाम पर फौजी को 67 हजार की चपत वाला एक भाई , दूसरे की तलाश जारी


गर्ब्याल ने बताया कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत कोविड महामारी की रोकथाम हेतु हेल्थ प्रोफेशनल्स की वर्कफोर्स तैयार करने के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण जैसे इमरजेन्सी मेडिकल तकनीशियन बेसिक, जनरल डयूटी असिस्टेंट, जीडीए एडवंास (क्रिटिकल),होम अटेन्डेन्ट हेल्थ,मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलाॅजी असिस्टेंट व फ्लेबोटोमिस्ट जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अन्तर्गत जनपद में स्थित प्रशिक्षण संस्थाएं कोविड प्रोटोकाॅल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण हेतु खुले रहेंगे। उन्होने कहा कि सभी माल वाहक वाहनों को जनपद एंव अन्तर-राज्यीय आवगमन के साथ सामाग्री के परिवहन की अनुमति होगी। कोरोना कफ्र्यू अवधि में सभी विभागीय कर्मचािरयों व प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनके संस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र ही पास होगा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड की सड़कों पर यमराज : सड़क हादसा, पलटा वाहन, 4 की मौत, 5 घायल

बिग ब्रेकिंग : रुद्रपुर में एसओजी ने शराब कंपनी के तीन साल से बंद पड़े गोदाम से डेढ़ करोड़ की अंग्रेजी शराब व बीयर बरामद की


वैक्सीनेशन के लिए घरों के बाहर निकलने पर उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। निकाय सार्वजनिक स्थलो, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को सप्ताह में दो दिन अनिर्वाय रूप से सेनेटाईज करेगे। जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही हेतु यात्रा टिकट के साथ डाॅक्यूमेंट दिखाने पर ही 24 घण्टे आवागमन की अनुमति होगी। उन्होने कहा कि एसओपी के बाकी प्रावधान पूर्व की भांति लागू रहेंगे। गर्ब्याल ने शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

ब्लैक फंगस इन उत्तराखंड : काबू में आती दिख रही यह महामारी भी, 8 नए केस आए सामने, एक मौत, दो मरीज डिस्चार्ज


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *