सोलन ब्रेकिंग : दो बच्चियों के छेड़छाड़ करने के दोषी को अदालत ने सुनाई पांच साल की सजा
सोलन। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्याधीश पोक्सो कोर्ट गुरमीत कौर की अदालत ने दो नाबालिग बच्चियों के साथ छोड़छाड़ करने के आरोप में दोषी पाए गए सोलन के शामति निवासी एक व्यक्ति को अधिकतम पांच साल के कठोर कारावास की सज सुनाई है।
उसपर पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दर्ज मामले में दस हजार का जुर्माना भी ठोका गया है। इसके बलावा बच्चियों के बंधक बनाने के आरोप साबित होने पर उसे एक साल के कठोर कारावास की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना तथा यह बात किसी को बताने पर धमकाने के आरोप में पांच साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए गए हैं।
उप जिला न्यायवादी पीएस नेगी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सोलन के राजगढ़ रोड स्थित शामति में रहने वाले उमेश बंसल पर आठ व दस साल की दो बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने का अरोप लगाते हुए बच्चियों की मां की मां की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गय था।
उन्होंने बताया कि उमेश अलग— अलग दिन बालिकाओं को अपने कमरे में ले जाता और कमरे को बंद करके उन्हें बंधक बनाते हुए उनके शरीर व निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ करता। वह बच्चियों को धमकाता था कि इस बात को किसी को बताया तो उन्हें जान से मार देगा। लेकिन बाद में बच्चियों ने अपने मां को यह बात बताई। तब उनकी मां ने पुलिस को मामले की जानकारी देते हुए उमेश के खिलाफ पाक्सो एक्ट के सेक्शन दस के तहत मामला दर्ज कर लिया।
उन्होंने बताया कि इस मामले में 13 जून 2021 के सदर पुलिस थाना सोलन में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि पीड़िताओं के पक्ष में उन्होंने गवाहों को कोर्ट में पेश किया और अदालत ने तमम गवाहों और सबूतों के परीक्षणके बाद उमेश को बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के साथ उन्हें बंधक बनाने और धमकाने का दोषी भी पाया।
छेड़छाड़ के आरोप में अदालतन ने उसे पांच साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक साल का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। इसी तरह बच्चियों को बंधक बनाने के आरोप में अदालत ने उसे एक साल के कठोर कारवास के साथ एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा उमेश को बच्चियों को धमकाने के आरोप भी सही पाए गए। अदालत ने उसे इस आरोप में पांच साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।