अल्मोड़ा न्यूज : जागेश्वर में श्रद्धालू सिर्फ दस मिनट ही कर सकेंगे दर्शन, कई शर्तों के साथ डीएम ने दी मंदिर खोलने की इजाजत

अल्मोड़ा। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया द्वारा जागेश्वर मंदिर समूह को करोना नियमों का पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न चरणों में खोलने की अनुमति प्रदान की है। प्रबन्धक जागेश्वर मन्दिर प्रबंधन समिति भगवान भट्ट ने बताया कि जागेश्वर मंदिर प्रबन्धन समिति और उप जिलाधिकारी जैंती/भनोली द्वारा संयुक्त रूप से जिलाधिकारी को मंदिर खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिया था जिसे जिलाधिकारी द्वारा स्वीकार कर सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मंदिर सभी श्रद्धालुओं हेतु खोल दिया गया है तथा वर्तमान में केवल मंदिर दर्शन की अनुमति होगी। मन्दिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का मुख्य प्रवेश द्वारा पर आधार कार्ड के साथ पंजीकरण किया जाएगा और सेनेटाईजेशन की व्यवस्था की जाएगी किसी श्रद्धालु में यदि कोराना के लक्षण जैसे सर्दी/जुकाम/बुखार आदि पाये जाने पर तत्काल ऐसे व्यक्ति का प्रवेश परिवार के अन्य सदस्यों सहित रोक दिया जाएगा और नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र को सूचित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मंदिर दर्शन सुबह 07:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक ही होंगे उसके उपरान्त किसी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मन्दिर दर्शन के दौरान कोई भी पुजारी श्रद्धालु के सम्पर्क में नहीं रहेगा और मंदिर के अन्दर जल चढ़ाना, टीका लगाना, घंटी बजाना, प्रसाद लेना और देना पूर्व ही भॉति प्रतिबंधित रहेंगे।
उन्होंने बताया कि मंदिरों के गर्भ गृह में प्रवेश पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा कोई भी बाहरी सामग्री मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकेंगे, प्रवेश द्वार पर सामग्री को रखने की व्यवस्था जागेश्वर मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा बनायी जायेगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पूजा कार्य पूर्व की भॉति चालू रहेगी और अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति मंदिर के अन्दर नहीं बैठगा दर्शन हेतु केवल 10 मिनट का समय दिया जायेगा। मन्दिरों के अन्दर बेरियर बनाए जायेंगे ताकि कोई भी अव्यवस्था न हो और श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई समस्या न आए।
उन्होंने बताया कि सप्ताह में दो दिन पूरे मंदिर परिसर को सेनेटाजेशन किया जायेगा और आने वाले श्रद्धालुओं हेतु हैण्ड सेनेटाईजेशन की व्यवस्था मंदिर प्रवेश द्वार पर की जायेगी। उन्होंने बताया कि मंदिर दर्शन की व्यवस्था केन्द्र व राज्य द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन रहेंगी तथा किसी भी नियम का उल्लघंन करते पाए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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