लालकुआं…हद हैः खनन में लगे हैं एक ही मालिक के दो ट्रक, एक का बीमा फर्जी, दूसरे का स्कूटी बता कर किया बीमा, मुकदमा दर्ज

लालकुआं । यहां उप खनिज ढुलान में लगे एक व्यक्ति के दो वाहनों में फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए लालकुआं कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें से एक ट्रक के इंश्योरेंस का आरोप है तो दूसरे ट्रक का बीमा कराते समय वाहन को स्कूटी दर्शाया गया है। हैरत वाली बात यह है कि आरटीओ में दर्ज यह वाहन पिछले कई सालों से उपखनिज ढुलान का कम कर रहे थे, लेकिन आरटीओ इस फर्जीबाड़े को पकड़ नहीं सका।


दरअसल लालकुआं के वार्ड 3 स्थित जवाहर नगर के रहने वाले सतीश कुमार ने एसएसपी नैनीताल को इस संबंध में शिकायती पत्र भेजा था। जिसके आधार पर लालकुआं पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतमें कहा गया है कि वार्ड नंबर 3 जवाहर नगर निवासी वाहन स्वामी परवेज खान पुत्र ने दो ट्रक गौला नदी से उपखनिज चुगान के लिए लगाए गए हैं।

इसमें पहला ट्रक यूपी 65एच 3077 है। वाहन स्वामी ने आरटीओ हल्द्वानी एवं उत्तराखंड वन विकास निगम खनन प्रभाग लालकुआं में उपखनिज चुगान व निकासी कार्य हेतु वाहन के नवीनीकरण के लिए उत्तराखंड वन विकास निगम खनन प्रभाग लालकुआं में खनन सत्र 2020-21 में जो वाहन बीमा प्रति दाखिल की गयीं है उसमे यूनाइटेड इंडिया इंसोरेन्स कम्पनी लिमिटेड कि पॉलिसी नम्बर 2510924776पी438566465 जिसकी अवधि 29 जुलाई 2020 से 28 जुलाई 2021 तक वैध अंकित कि गयी है।

इस दस्तावेज के बारे में जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि पॉलिसी संख्या के प्रथम पांच अंक जो शाखा कोड होता है वह इंश्योरेंन्स पॉलिसी प्रति में अंकित पते का होना नहीं पाया गया। शिकायतकर्ता ने इस प्रपत्र कि छायाप्रति आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की। प्राप्त प्रपत्र के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी करने पर बीमा फर्जी पाया गया।


आरोपी के पास दूसरा वाहन भी ट्रक है। जिसका नंबर यूपी 70 एए 9581 है। जिसका बीमा वाहन स्वामी द्वारा उत्तराखंड वन विकास निगम खनन प्रभाग लालकुआं खनन सत्र 2020-2021 मे उपखनिज चुगान व निकासी कार्य हेतु नवीनीकरण के आवेदन पत्र पर निर्धारित नियमों के तहत बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड दाखिल किया गया।

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आरटीआई से मिले दस्तावेजों में वाहन लाइविल्टी ओन्ली पालिसी फार दू व्हीलर अंकित है और मेक में टाटा ट्रक ओपन बॉडी अंकित है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से गाड़ी के संबंध में जानकारी मांगी गई। ज्ञात हुआ कि वाहन नम्बर यूपी 70 एए 9581 ट्रक नहीं बल्कि टीपीएस कंपनी की स्कूटी है। इसी का बीमा कंपनी द्वारा किया गया है।

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पुलिस ने शिकायत के आधर पर फजीबाड़े व धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

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