#हल्द्वानी…रहस्यमयी : भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने दर्ज कराई घर में हुए धमाके की एफआईआर, पुलिस जांच में जुटी, इस धारा में दर्ज हुआ मुकदमा
हल्द्वानी। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर कल रात हुए रहस्यमयी धमाके के मामले में पुलसि ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा प्रदीप बिष्ट की तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया है।
प्रदीप बिष्ट ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा है कि 14 सितंबर की रात लगभग 12 बजे उनके वार्ड नंबर 17 के हीरानगर मोहल्ले में स्थित आवास पर अचानक तेज धमाका हुआ। जिसकी वजह से उनके घर के खिड़की दरवाजे और अन्य सामान टूट कर बिखर गया। आज सुबह साढ़े 11 बजे के आसपास प्रदीप बिष्ट ने मामले की तहरीर दी।
पुलिस ने उनकी तहरीर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 436 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हम आपको स्मरण करा दें कि कल रात प्रदीप बिष्ट के हीरानगर स्थित आवास पर तेज धमाका हुआ था। धमाका इतना जबरदस्त था कि उनके घर के अंदर और खिड़की दरवाजों पर लगे शीशे टूट कर बिखर गए।
घटना के बाद की वीडियोज में उनके घर में अच्छा खासा नुकसान हुआ दिख रहा है। जिलाधिकारी से लेकर पुलिस के तमाम आलाधिकारी सूचना मिलते ही रात को मौके पर पहुंच गए थे। फारेंसिक एक्सपर्ट ने मौके से विष्फोट के सबूत जुटाए। हालांकि धमाका किस चीज से हुआ यह प्रथम दृष्टया किसी को समझ नहीं आ रहा है। जांच पड़ताल और फारेंसिंक रिपोर्ट के बाद ही पुलिस किसी नतीजे तक पहुंचेगी।
पुलिस ने आईपीसी की 436 धारा के तहत मामले को दर्ज किया है। हालांकि यह मामला अज्ञात के खिलाफ है।
जानिए क्या है आईपीसी की धारा 436
यह धारा किसी के गॄह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा करने के मामलों में लगाई जाती है। इस धारा में आजीवन कारावास या दस वर्ष के कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।