चेक बाउंस #काशीपुर: 14 लाख की मूल रकम और 80 हजार जुर्माने के साथ 3-3 महीने की जेल काटेगा महबूब

काशीपुर । चैक बाउंस के दो अलग अलग मामलों में एक व्यक्ति को 14,80000 रुपये का जुर्माना तथा तीन तीन माह की सजा सुनाई गई है।


इस्लामनगर निवासी महबूब नामक व्यक्ति ने अपनी फर्म जिसमें वह साझेदार है, महबूब ट्रेडर्स के लिए मई जून 2017 में हरियावाला निवासी फैयाज से 14 लाख रुपये का माल खरीदा था। माल के भुगतान के एवज में महबूब ने 11लाख व 3 लाख के दो चैक भुगतान के लिए फैयाज को दिये। दोनों चैक डिसआनर हो गये।

भाजपा में घमासान #काशीपुर : चीमा की विधायकी को पूर्व विधायक व भाजपा नेता अग्रवाल की चुनौती, फैसला अदालत करेगी


फैयाज ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से धारा 138 एन आई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। न्यायालय में बहस के दौरान जारी किये गये चैक के बिल व आदि पेश किये। उधर महबूब की ओर से कहा गया कि उसकी चैक बुक खो गई और उसने कोई भी चैक फैयाज को नहीं दिया। लेकिन बाउंस चैक पर जो हस्ताक्षर थे वह महबूब के ही थे। न्यायालय में बहस के दौरान महबूब चैक खोने के सूबूत भी पेश नहीं कर पाया।

विधानसभा चुनाव भाग—2 #हल्द्वानी: कुमाऊं की सबसे हॉट सीट पर भाजपा खेमे में ‘इतना सन्नाटा क्यों है भाई…’

यह भी पढ़ें 👉  सोलन ब्रेकिंग:सेंट लुक्स स्कूल के छात्र ने लैब में पीया कैमिकल, हालत बिगड़ी, पीजीआई रेफर


वादी के अधिवक्ता के द्वारा दिये गये तर्कों से न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर ने चैक बाउंस के मामले में महबूब को दोषी मानते हुए उसे दोनों बाउंस चैक के मामलों में अलग-अलग दोषी माना।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल ब्रेकिंग: जंगल में मिला लगभग 20 दिन पुराना सड़ा-गला अज्ञात शव

फिर मुसीबत #रानीपोखरी : पुल ढहने के बाद जाखन नदी पर बना वैकल्पिक मार्ग भी बाढ़ में बहा

अभियुक्त को एक चैक बाउंस में 3, 30000 रुपये और तीन महीने की कैद तथा दूसरे चैक मामले में 11,50000 रूपए का जुर्माना अदा करने व तीन महीने की कैद की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: विकराल होती जंगलों की आग ने बढ़ाई चिंता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *