उत्तराखंड…आर्डर-आर्डर : पिता के हत्यारे बेटे समेत चार को आजीवन कारावास

हरिद्वार। धारदार हथियार से वार कर हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर जिला जज बीबी पांडेय ने मृतक के पुत्र समेत चार आरोपियों को दोषी पाया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मृतक की पत्नी भी मामले में आरोपी थी, लेकिन उसकी मृत्यु होने पर उसके खिलाफ केस खत्म कर दिया गया था।


शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार गुप्ता के अनुसार महिला कुसुम ने बताया था कि उसके पति लाल सिंह सहारनपुर यूपी में विकास भवन में नौकरी करता था। 19 फरवरी 2010 में थाना कोतवाली गंगनहर रुड़की क्षेत्र से वह डयूटी के लिए जा रहा था। उसी दिन सुबह सात बजे तीन मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गांव पुहाना से आगे गोली मारकर उसे घायल कर दिया था। घायलावस्था में उसके पति को हायर सेंटर दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

हल्द्वानी…शाबाश: किराये के मकान से आई—20 कार चुराने वाले पति— पत्नी गिरफ्तार, ये है पूरी कहानी

इस घटना की लिखित शिकायत कोतवाली गंगनहर रुड़की में दी गई थी। घटना के दस दिन बाद उसके पति लाल सिंह दून अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आए थे। उसी रात तीन अज्ञात बदमाशों ने उसके पति की गर्दन पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया था। मौके पर ही लाल सिंह ने दम तोड़ दिया था। शिकायतकर्ता ने बताया था उसके शोर मचाने पर उसका पुत्र रामभूल व पुत्रवधू मौके पर आ गई थी। उन्होंने तीनों हमलावरों को पहचान लिया था।

नालागढ़…ये क्या : माजरा के नाले में मोर की मौत, ग्रामीणों ने कचरा प्लांट पर लगाया जहरीला पानी छोड़ने का आरोप

यह भी पढ़ें 👉  बिलासपुर क्रिकेट संघ द्वारा क्रिकेट अकैडमी के ट्रायल संपन्न, कुल 80 खिलाड़ियों का किया गया चयन


मृतक लाल सिंह की पत्नी कुसुम ने कोतवाली गंगनहर रुड़की में अभियुक्त छोटा उर्फ गौतम, सुमेरचंद उर्फ सुक्खा और इसम सिंह के खिलाफ घर में घुसकर हत्या करने की धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने केस की विवेचना के बाद मृतक लाल सिंह की पत्नी कुसुम और उसके पुत्र रामभूल को भी हत्या में शामिल होना पाया था।

यह भी पढ़ें 👉  चंडीगढ़ में सड़क हादसा, हिमाचल की युवती समेत दो की मौत

उत्तराखंड… ब्रेकिंग : बाथरूम जाने के बहाने तीन बाल अपराधी फरार

जिस पर केस के विवेचक ने छोटा उर्फ गौतम पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम बेहड़की सैदाबाद थाना झबरेड़ा, सुमेरचंद उर्फ सुक्खा पुत्र बारू निवासी ग्राम मौलना थाना झबरेड़ा, इसम सिंह पुत्र नानकचंद निवासी ग्राम पनियाला कोतवाली गंगनहर, मृतक के पुत्र रामभूल व उसकी पत्नी कुसुम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 12 गवाह पेश किए।

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं ब्रेकिंग : सड़क के बीच खड़े सांड ने स्कूटी सवार युवक को उतारा मौत के घाट, युवक के सीने के आर पार हो गए थे सांड के सींग

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *