उत्तराखंड…आर्डर—आर्डर : फिरौती को लेकर किशोर का अपहरण करने वाले दो लोगों को आजीवन कारावास

रुद्रपुर। रम्पुरा से किशोर का फिरौती के लिए अपहरण करने वाले दो लोगों को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि इस दौरान पुलिस को उनके पास से अंकित का मोबाइल भी मिला। पूछताछ में उन्होंने बताया कि अंकित उनके साथी नई बस्ती पंजाबी, किच्छा निवासी भगवान दास पुत्र मंगली प्रसाद के गांव, ग्राम गंगसरा, थाना पुवांया, शाहजहांपुर में है। जिसके बाद पुलिस ने शाहजहांपुर में दबिश देकर अंकित को बरामद कर तीसरे आरोपित भगवान दास को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर जेल भेज दिया था।

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एसआइ प्रकाश सिंह ने विवेचना के बाद 28 अगस्त 2016 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। इस बीच तीसरे आरोपित पवन मौर्य की मौत हो गई, जिसके चलते उसकी फाइल अलग कर ली गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी लक्ष्मी नारायण पटवा ने मामले में छह गवाह पेश किए। गवाह और साक्ष्य के आधार पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को राजन मिश्रा और भगवान दास को आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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