ब्रेकिंग उत्तराखंड : तीसरे फेस के कोविड कर्फ्यू की अधिसूचना जारी, विस्तार से देखें क्या खुलेगा और क्या रहेंगा बंद

देहरादून। राज्य में कल यानी 25 मई से प्रात: 6 बजे से 1 जून 2021 प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का तीसरा चरण लागू होगा। इस फेस में सरकार ने कुछ राहतें तो दी हें लेकिन कई नियम पुराने ही रखे हैं। देखें क्या है शर्तें।
इस चरण के कर्फ्यू में सरकार ने विवाह समारोह न करने की अपील की है। लेकिन किसी वजह से यदि विवाह स्थगित नहीं किया जाता है तो 72 घंटे के आरटीपीसीआर टेस्ट के आधार पर मात्र बीस लोगों को विवाह में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। शव यात्रा में केवल बीस लोग ही सम्मलित हो सकते हैं। लेकिन इसमें निगेटिव वाली शर्त नहीं होगी।
समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आन लाइन कक्षाएं चलाने की अनुमति जारी रहेगी। एमबीबीएस चौथे व पांचवें वर्ष, बीडीसी की चौथे वर्ष और नर्सिंग की तीसरे वर्ष की कक्षाएं चालू रहेंगी। किसी भी तरह के परीक्षाओं की अनुमति केस टू केस के आधार पर दी जा सकती है। सिनेमा हाल, शापिंग माल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, जिम, बाजार खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पा​र्क थियेटर, आडिटोरयिम आदि संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
समस्त सामाजिक , राजनैतिक खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृति समारोह भी इस दौरन नहीं किए जा सकेंगे। शराब की दुकानें व बार अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। उन्हें स्मार्अ सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण भी करवाना अनिवार्य होगा।
बाहर से अपने गांव लौटने वाले प्रवासियों को ग्राम पंचायत में ही सात दिन के लिए क्वारेंटाइन होना होगा यह सुविधा पंचायत की ओर से दी जाएगी। इस अवधि में नगर निकाय द्वारा सभी सार्वजनिक स्थलों, जैसे आवासीय क्षेत्रों, बस स्टेंड, बाजार, रेलवे स्टेशन, मंडी में सैनेटाइजेशन करवाया जाएगा।
कोविड कर्फ्यू अवधि में बैंक संस्थान, उनकी शाखाएं, बीमा कंपनियों के कार्यालय, सहकारी वित्तीय समितियां दस से दो बजे तक खुलेंगी। पेट्रोल पंप, व रसोई गैस की एजेंसियां लगातार खुली रहेंगी।
सरकारी राशन डिपो 25 मई से 1 जून तक सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेगी। इसके अलावा जनरल स्टोर 28 मई 2021 को आठ से 12 बजे तक खुलेगी।
सभी माल वाहक लदे हुए व खाली वाहनों को राज्य के भीतर व अंतरराज्यीय स्तर पर आवागमन की इजाजत होगी।
फल, सब्जी, डेयरी, मांस, चिकन व मछली की दुकानें हर रोज सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेगी। आम जनता को मंडी में प्रवेश वर्जित है। स्थानीय दुकानदार इन आवश्यक चीजों को घरों तक पहुंचाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालयों व ढाबों के केवल होम डिलीवरी के लिए रसोई चलाने की अनुमति रहेगी। यहां पर बैठकर भोजन करना वर्जित रहेगा। ये प्रतिष्ठान होम डिलीवरी अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। पशु चारा, खाद, आदि कृषि से जुड़े सामान की बिक्री हर रोज सुबह 8 से 11 बजे तक की जाएगी। खाद्य व परचून के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी की इजाजत रहेगी।
भवन निर्माण सामग्री की दुकानें हर रोज प्रात: आठ से 11 खुलेंगी। आटो मोबाइल वर्कशाप हर रोज 8 से 11 खुलेगी। जबकि आटो एसेसरीज की दुकान 28 मई को आठ से 14 खुलेगी। इन स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों का आवागमन के लिए संस्थान के परिचय पत्र की आवश्यकता होगी।
देखें पूरी अधिसूचना

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