आर्डर…आर्डर…#बागेश्वर: चरस व कीड़ाजड़ी तस्कर को दस साल की कैद की सजा, एक लाख रूपये जुर्माना भी लगाया

बागेश्वर। विशेष जिला एवं सत्र न्यायालय बागेश्वर ने चरस व कीड़ाजड़ी के एक तस्कर को 10 वर्ष के कारावास और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।


मिली जानकारी के अनुसार 12 जुलाई 2020 को कोविड 19 लॉक डाउन के दौरान कपकोट थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर लोकेश रावत अपनी टीम के साथ शांति व्यवस्था की गश्त पर थे। लगभग 1:30 बजे दोपहर चीरा बगड़ गांव से लगभग 300 मीटर पहले कपकोट की ओर पुलिस की टीम ने एक व्यक्ति को आते हुए देखा। उसकी पीठ पर पिट्ठू बैग टंगा था।

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पुलिस वालों को देखकर वह अचानक रूका और नीचे की ओर भागने लगा। संदेह होने पर पुलिसकर्मियों ने कुछ दूर दौड़कर उसे पकड़ लिया।पूछताछ की युवक ने बताया कि उसका नाम देवेंद्र सिंह है और वह कपकोट के झूनी गांव का रहने वाला है ।

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उसने बताया कि वह आस-पास से चरस और कीड़ाजड़ी एकत्रित करके उसे बेचने के लिए जा रहा है। इस पर पुलिस ने राजपत्रित अधिकारी को मौके पर बुलाया और युवक की तलाशी ली।

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देवेंद्र के पास से पुलिस को 3.762 ग्राम चरस और 114 ग्राम कीड़ा जड़ी बरामद हुई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश शहंशाह मोहम्मद दिलबर दानिश ने सभी तथ्यों व गवाहों की सुनवाई के बाद आज देवेंद्र को 10 साल के कारावास सजा सुनाई व एक लाख रूपये के जुर्माने का आदेश दिया।

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मामले में राज्य अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने सरकार की ओर से पैरवी की। पैरवी में उनका सहयोग कोर्ट मोहर्रिर राजेंद्र नाथ गोस्वामी एवं थाना कपकोट के तत्कालीन पैरोकार जीवन गिरी गोस्वामी ने किया। अपने बचाव में देवेंद्र ने दो गवाह प्रस्तुत किए गए।

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