चंडीगढ़…राजनीति : अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को हाईकोर्ट से मिली राहत, ड्रग केस में मिली अग्रिम जमानत

चंडीगढ़। पंजाब में अकाली दल के बड़े नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स केस में हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका को पर सुनवाई करते हुए कोर्अ ने उन्हें जमानत दे दी।

उन पर मोहाली में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद से ही वह फरार चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। हालांकि बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से पंजाब के मोहाली में पहले जमानत याचिका लगाई गई लेकिन निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया, उसके बाद बिक्रम सिंह मजीठिया ने जमानत के लिए हाई कोर्ट चंडीगढ का दरवाजा खटखटाया।

नैनीताल…गीत संगीत : लो जी आ गया अपने वेद रंगधारी का वन डे बरयात

अब हाई कोर्ट से बिक्रम सिंह मजीठिया को एक बड़ी राहत दी गई है और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत भी दे दी है। साथ ही बिक्रम सिंह मजीठिया पर गिरफ्तारी का जो डर बना हुआ था उससे भी उन्हें अब एक बडी राहत जरूर मिली है।

उत्तराखंड… ग्रेड पे: आज भी जारी है पुलिसवालों की वीआरएस एप्लीकेशनों का दौर, पत्नियां बोली-धामी जहां से भी लड़ेंगे, वहीं जाकर करेंगे उनके खिलाफ प्रचार (देखें वीडियो)

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग हिमाचल : सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्र के शामपुर गांव निवासी अशोक कपूर बने Dream11 में करोड़पति


इसके साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने का आदेश दिया गया है। मजीठिया को अग्रिम जमानत पंजाब सरकार के लिए एक बड़े झटके के समान मानी जा रही है। इससे पहले याचिका पर बुधवार को वीडियो कॉंन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने मजीठिया को बिना कोई अंतरिम राहत दिए पंजाब सरकार को 10 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया था।

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग न्यूज : उत्तराखंड में सात फीसदी तक बढ़े बिजली के दाम

मौसम… हे राम: अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड


मजीठिया के खिलाफ मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली की जिला अदालत में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की थी। मोहाली की अदालत से याचिका खारिज होने के बाद मजीठिया ने हाईकोर्ट की शरण ली है। मजीठिया ने याचिका में कहा कि उनके खिलाफ यह एफआईआर राजनीतिक दुर्भावना और रंजिश के तहत दर्ज करवाई गई है।

हादसा: हाईवा ने मारी रोडवेज की बस को टक्कर, 1 की मौत, 20 घायल

यह भी पढ़ें 👉  सोलन अस्पताल में एक्सपायरी हो गए 75 ग्राम ग्लूकोज के पैकेट, नहीं पहुंचे गर्भवती महिलाओं तक


मजीठिया ने कहा कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में वर्ष 2013 से सुनवाई हो रही है और ईडी तथा एसआईटी तभी से इस मामले की जांच कर रही हैं। इतने लंबे समय की जांच के दौरान मजीठिया का नाम सामने नहीं आया और अब अचानक राजनीतिक रंजिश के चलते यह एफआईआर दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता सक्रिय राजनेता है और इस मामले की जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

लो कल्लो बात… BJP के ब्लॉक प्रमुख ने युवती के साथ किया गैंगरेप


पंजाब सरकार ने कहा कि इस मामले में ईडी के पूर्व निदेशक निरंजन सिंह और जगदीश भोला के बयान दर्ज किए गए हैं। उनके ही बयान के आधार पर यह एफआईआर पुख्ता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *