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अल्मोड़ा…सत्यमेव जयते एक्सक्लूसिव : जहर देकर मारे गए गुलदार की खाल को हल्द्वानी बेचने जा रहा बागेश्वर का युवक सोमेश्वर में गिरफ्तार, लाखों है कीमत

अल्मोड़ा। सोमेश्वर पुलिस ने जहर देकर मारे गए गुलदार की खाल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वह गुलदार की खाल को लेकर हल्द्वानी जाने की फिराक में था, लेकिन सोमेश्वर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक बागेश्वर के अमसरकोट क्षेत्र के फल्याटी गांव का रहने वाला है।


मिली जानकारी के अनुसार आज दोपहर बाद सोमेश्वर के थानाध्यक्ष विजय सिंह नेगी पुलिस, एसओजी व एएनटीएफ कर संयुक्त टीम कोसी बाजार के पास दौलाघाट पुल से कुछ पहले आने जाने वाले वाहनों की पड़ताल कर रहे थे। इसी बीच टीम को एक युवक कंधे पर पिट्ठू बैग लाद कर आता दिखाई दिया। पुलिस टीम को सामने देखकर युवक अचानक पलटा और उल्टे तेज कदमों से जाने लगा। इस पर संदेह के आधार पर पुलिस के जवानों ने युवक को रोक लिया।

युवक ने पूछताछ में अपना नाम नंद किशोर उम्र 28 साल बताया। उसने बताया कि वह बागेश्वर के अमसर कोट क्षेत्र के फल्याटी गांव का रहने वाला है। उसने बताया कि वह पुलिस को देखकर डर गया था और वापसजानेलगा था। पुलिस का संदेह कम नहीं हुआ और जवानों ने उसके कंधे पर लटके बैग की तलाशी देने को कहा तो युवक सकपका गया।


इस पर पुलिस कर्मियों ने उससे बैग लेकर स्व्यं ही खोल दिया। बैग में गुलदार के खल जैसी चीज दिखाई पड़ी। युवक नंद किशोर ने भी बताया दिया कि उनके गांव में गुलदार आते जाते रहते हैं। ऐसे ही एक गुलदार को उसने मांस में जहर मिला कर खिला दिया था। इसी गुलदार की खाल इस बैग मेंहै।

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इस पर पुलिस ने तुरंत वना क्षेत्राधिकारी सोमेश्वर मनोज लोहनी को फोन करके मामले की जानकारी दी। कुछ ही देर में लोहनी और अल्मोड़ा के वन क्षेत्राधिकारी मोहन राम आर्या मौके पर पहुंच गए। दोनों वनाधिकारियों की उपस्थिति में युवक से मिले बैग को खोला गया तो बैग में से एक मीटर और साठ सेंटीमीटर लंबी गुलदार की खाल मिली। खाल के साथ ही गुलदार के चार कैनाइन दांतों के अलावा अन्य दांत भी सुरक्षित मिले। उसके एक पैर का एक नाखून टूटा मिला बाकी नाखून भी खाल के साथ जुड़े मिले।

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बरामद खाल गुलदार की ही होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने नंद किशोर को गिरफ्तार करके थाने पहुंचाया। बरामद खाल को सील कर लिया गया है। देर सायं थाने में पहुंच कर उसके खिलाफ 02/09/39/49b/50/51/57 वन्य जीव जन्तु संरक्षण अधिनियम -1972 व आईपीसी की धारा 429 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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पुलिस की टीम में थानाध्यक्ष विजय सिंह नेगी के अलावा S.O.G. प्रभारी सुनील धानिक व A.N.T.F प्रभारी सौरभ कुमार भारती,हवलदार गोपाल गिरी, कांस्टेबल राकेश भट्ट व पवन थ्वाल अदि शामिल थे।

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