ब्रेकिंग उत्तराखंड : विवाह में दो सौ से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश
देहरादून। प्रदेश में अब विवाह समारोहों में दो सौ से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह शर्त भी तब ही लागू होगी कि जब शादी कंटेनमेंट जोन के बाहर होगी। इसके अलावा विवाह समारोह में शामिल होने आाने वाले मेहमानों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
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शासन में मुख्य ओमप्रकाश की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इस नियम को जिलाधिकारी सख्ती से लागू करेंगे। लेकिन इस प्रकार के भीड़ जुटाने वाले अन्य समारोहों पर यह शर्त लागू होगी या नहीं यह साफ नहीं किया गया है।