चुनाव में लेन देन करने वालों पर करवाई के लिए उड़नदस्ते की टीम गठित
अल्मोड़ा । जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ‘ख‘ के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ‘ग‘ के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुॅचाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है।
उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों के विरूद्व कार्यवाही करने के लिए उड़दस्ते टीम का गठन किया गया है जो रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों को विरूद्ध मामले दर्ज करवाई करेगी।
उन्होंने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने/किसी अन्य प्रकार से चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुॅचाने की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री न0 05962-1950 तथा निर्वाचन कन्ट्रोल रूम में दूरभाष न0 05962-29727, 298949, 298952 पर सूचित किया जा सकता है।