उत्तराखंड…ब्रेकिंग : चुनाव भर के लिए जारी रहेगा रैलियों पर प्रतिबंध, नाइट कर्फ्यू अब रात 11 से सुबह पांच बजे तक

देहरादून। उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू अब रात 11 बजे से 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा 11 फरवरी तक न तो राजनैतिक रैलियां हो सकेंगी और न ही स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क खुलेंगे। अलबत्ता राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। प्रदेश के समस्त बाजार अब प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।


राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 11 फरवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे। राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी। समस्त सामाजिक / खेल गतिविधियां / मनोरंजन / विवाह समारोह / सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

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राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की दिनांक 11 फरवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। होटलों में स्थित Conference Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी। जो गतिविधियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।

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राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम 500 व्यक्तियों या स्थान / हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों, इनमें से जो भी न्यूनतम हो उतने ही प्रतिभागियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी।

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इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2022 से दिनांक 12 फरवरी 2022 तक राजनैतिक दलों को खुले स्थानों / मैदानों पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्तों के अन्तर्गत स्थानों / मैदानों की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1000 व्यक्तियों, जो भी कम हो, को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी। राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा-1 से कक्षा-9 तक के सभी विद्यालयों में अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।

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भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी। COVID Appropriate Behaviour / Sanitization: देश भर में ‘Omicron’ के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

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उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।

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राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा : सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

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